EWS certificate kya hai, ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट क्या हैं,और कैसे बनाएं?

safaltaexpert Published by: SHUBHAM SINGHAL Updated Thu, 24 Nov 2022 06:54 PM IST

Highlights

हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार की इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग की गरीब परिवारों को 10 % आरक्षण दिया जाएगा।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार की इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग की गरीब परिवारों को 10 % आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि अभी तक आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को ही मिलता था। लेकिन अब देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10 % का आरक्षण मिलेगा । EWS का पूरा नाम Economy weaker sections हैं। सामान्य वर्ग के लोगों को इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए यह प्रमाणित करना होगा कि वह वास्तव में  जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं। आइए जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है? और यह कैसे बनता है?अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

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Table of content
EWS सर्टिफिकेट क्या होता हैं?
EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य
EWS सर्टिफिकेट की पात्रता 
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज 
EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया

EWS सर्टिफिकेट क्या होता हैं?

जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम Economy weaker section होता हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट की तरह होता है जो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार समय-समय पर नौकरियां निकालती रहती हैं । इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की सीटें आरक्षित रहती हैं और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होता था। ऐसे में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए नई आरक्षण प्रणाली लागू की  हैं। इस प्रणाली के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण होगा। सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो इस आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं।
 

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EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य


EWS एक आरक्षण योजना हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के वक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरी , कल्याणकारी योजनाओं तथा सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करना हैं। जिस प्रकार एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाता हैं ठीक उसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया जायेगा।

EWS सर्टिफिकेट की पात्रता 

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता और नियम बनाए हैं जो इस प्रकार हैं :

  1. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए व्यक्ति को सामान्य वर्ग का होना चाहिए।

  2. आवेदक की पारिवारिक आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें परिवार के सभी आय के स्रोतों जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, मकान का किराया आदि भी जोड़ा जाएगा।

  3. आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथा 1000 वर्ग फूट से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।

  4. आवेदक और परिवार के सदस्यों के पास नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय प्लॉट 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए।

    EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज 

जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएगे तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

  1. आधार कार्ड

  2. पैन कार्ड

  3. हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की अंकतालिका

  4. परिवार की वार्षिक आय का प्रमाणपत्र 

  5. मूल निवास प्रमाण पत्र

  6. बैंक पासबुक

  7. शपथ पत्र /आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो 

 

EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया


ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी  शुरू नहीं हुई हैं। वर्तमान में इस प्रमाण पत्र को ऑफलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके पश्चात आप अपनी स्थानिय तहसील में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/ अतरिक्त डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा । फॉर्म की जांच के बाद 21 दिन बाद आप का ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट संबंधित विभाग द्वारा जारी कर दिया जायेगा । जिसे आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

EWS सर्टिफिकेट्स कितने दिन तक वैध रहता हैं?
EWS सर्टिफिकेट्स बनने के बाद 1 साल तक वैध रहता हैं। EWS सर्टिफिकेट्स का उपयोग आप किसी भी सरकारी नौकरी,  स्कूल, कॉलेज, किसी भी प्रत्यक्ष भर्ती आदि में कर सकते हैं।

EWS सर्टिफिकेट्स की फुल फॉर्म क्या हैं ?

EWS की फुल फॉर्म Economy Weaker Section  हैं। 

EWS सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैध हैं ?

EWS सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैध रहता हैं। 

EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए ?

EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए पारिवारिक आय 8 लाख रूपये सालाना  से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

आर्थिक रूप से कमज़ोर समान्य वर्ग के व्यक्तियो को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता हैं?

आर्थिक रूप से कमज़ोर समान्य वर्ग के व्यक्तियों  को 10  प्रतिशत आरक्षण मिलता हैं। 

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