Guidelines for Television Channels, केंद्र ने टेलीविजन चैनल के लिए क्या गाइडलाइन जारी किया गया है  

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Thu, 10 Nov 2022 06:38 PM IST

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 सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने संवाददाताओं से कहा है कि भारत में सेटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दे दिया है।

Guidelines for Television Channels : भारत को अपलिंकिंग हब के रूप में प्रेसिडेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को टेलीविजन चैनल के लिए गाइडलाइन में छूट की घोषणा की है और मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट चैनल के लिए 30 मिनट का दैनिक जनहित प्रसारण को अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सेटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग और डाउन्लिंकिंग गाइडलाइन जारी किए हैं जिसके अंतर्गत अब भारतीय टेलिपोर्ट विदेशी चैनल को आप लिंक कर सकते हैं।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

Source: safalta


 अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग के लिए क्या दिशा निर्देश हैं


 सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने संवाददाताओं से कहा है कि भारत में सेटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दे दिया है। इस नए गाइडलाइन के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य होगा। नई दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण की अनुमति खत्म की गई है। सीधा प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रम को प्री रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। गाइडलाइन के मुताबिक 1 से अधिक सेटेलाइट की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है। नियमों के अनुसार सिर्फ एक ही टेलीपोर्ट या सेटेलाइट के जरिए किया जा सकता है। इन गाइडलाइन को 11 साल के बाद संशोधित किया गया है।  सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application

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  इस कदम से इन देशों को होगा फायदा 


इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनल को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पसंदीदा अपलिंकिंग हब है। ऑफिसर ने बताया है कि वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर 897 में से केवल 30 चैनल को भारत से अपलिंकिंग है।  Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize

नए दिशानिर्देश के बारे में


 संयुक्त सचिव प्रसारण संजीव शंकर ने यह कहा है कि कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसके लिए केवल लाइव प्रसारण के लिए कार्यक्रमों को पहले से रजिस्टर करवाना होगा। नए गाइडलाइन में यह कहा गया है कि एक कंपनी डिजिटल सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग डीएसएनजी के अलावा अन्य समाचार इकट्ठा करने वाले उपकरण जैसे ऑप्टिक फाइबर, बैकपैक, मोबाइल का उपयोग कर सकती है, जिसके लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक समाचार इकट्ठा करने वाले उपकरणों का उपयोग भी अब किया जा सकता है वह भी बिना अनुमति के। शिक्षा और साक्षरता के प्रसार के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं के कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण जैसे राष्ट्रहित के विषय पर हर दिन 30 मिनट की जनहित कंटेंट प्रसारित करनी होगी।

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