Golden Visa, गोल्डन वीजा क्या है, इसके लिए कैसे अप्लाई करें जाने इसके बारे में विस्तार से

Safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Mon, 25 Jul 2022 09:42 PM IST

Highlights

गोल्डन वीजा एक विस्तारित निवासी वीजा कार्यक्रम है जो 5 से 10 साल के बीच रहता है। यह विभिन्न इंडस्ट्री में अच्छे प्रदर्शन करने वाले के साथ-साथ पेशेवरों निवेशकों और संभावित कौशल वाले लोगों को दिया जाता है।

 Golden Visa:  तमिल अभिनेता कमल हसन के अलावा अन्य को भी गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हसन से पहले एक्टर नासिर, मामूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थियपन, अमला पॉल और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर गोल्डन वीजा प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

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गोल्डन वीजा से जुड़े प्रमुख बातें


गोल्डन वीजा एक विस्तारित निवासी वीजा कार्यक्रम है जो 5 से 10 साल के बीच रहता है। यह विभिन्न इंडस्ट्री में अच्छे प्रदर्शन करने वाले के साथ-साथ पेशेवरों निवेशकों और संभावित कौशल वाले लोगों को दिया जाता है। उन लोगों के लिए गोल्डन वीजा की लागत जो वर्तमान में यूएई  के निवासी हैं, एईडी 2800 से एईडी 3800 तक है।

 संयुक्त अरब अमीरात के बाहर के आवेदकों के लिए गोल्डन वीज़ा की कीमत एईडी 3800 से 4800 तक है। सेवा के प्रकार और वीजा की स्थिति के अनुसार लागत बदलते रहती है।
 

 गोल्डन वीजा के बारे में


 गोल्डन वीजा के माध्यम से यूएई में लंबे समय तक रहने की अनुमति मिलती है। गोल्डन वीजा सिस्टम से अनिवार्य रूप से इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोगों को लंबे समय यानी 5 से 10 साल तक के यूएई में रहने की इजाजत देती है। इसके अंतर्गत आने वाले लोगों में निवेशक, एंटरप्रेन्योर, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, रिसर्चर, मेडिकल पेशेवर से जुड़े लोग, वैज्ञानिक और छात्र शामिल है। इस वीजा का महत्वपूर्ण फायदा सेफ्टी है। सरकार ने गोल्डन वीजा जारी करते वक्त लोगों से यह साफ तौर पर कह दिया था कि प्रवासियों यूएई में निवेश करने वाले लोगों  और उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। जो लोग भविष्य में यूएई में अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं।
 

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 गोल्डन वीजा के लिए कैसे अप्लाई करें


जो व्यक्ति गोल्डन वीजा के लिए आवेदन या अप्लाई करना चाहते हैं वे सबसे पहले फेडरल अथॉरिटी फॉर आईडेंटिटी एंड सिटीजनशिप आईसीए की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स जीडीआरएफए के माध्यम से भी गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइसीए के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जा सकता है । जबकि जीडीआरएफए में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। यह प्रक्रिया काफी सरल है जो कोई भी इच्छुक उम्मीदवार के लिए आवश्यक दस्तावेज और अपने व्यवसाय उद्यम को संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कराने को लेकर डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं।

 
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कौन कर सकता है अप्लाई


 गोल्डन वीजा के लिए इन्वेस्टर 10 साल के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह शर्त है की यूएई की मुद्रा दिरहम में एक करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक निवेश कोष या कंपनी के रूप में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुल निवेश कम से कम 60 परसेंट अचल संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए और इन्वेस्ट की गई राशि को नहीं दिया जाना चाहिए और संपत्ति के मामले में इनवेस्टर का पूर्ण स्वामित्व होना  चाहिए।  नियमों के अनुसार इन्वेस्टर को कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।

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10 साल के लंबे वीजा के लिए बिजनेस पार्टनर को शामिल करने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते कि प्रत्येक 1 करोड़ का कारोबार में निवेश करें लंबी अवधि की वीजा में धारक के पति या पत्नी और बच्चे के साथ साथ एक कार्यकारी निदेशक और एक सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं। बिजनेसमैन के अलावा विशेष प्रतिभा वाले लोग भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर और शामिल है उनके संबंधित विभागों द्वारा दी गई मान्यता के बाद 10 साल का वीजा दिया जाता है और यह वीजा इनके जीवन साथी और बच्चों को भी दिया जाता है। 5 साल के लिए वीजा के नियम काफी हद तक के लिए समान है। इसमें यह है कि इन्वेस्टर के लिए राशि तय की गई है। हाईस्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट यूएई में 5 साल के रेजिडेंसी के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिक जो यूएई में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे गोल्डन वीजा के माध्यम से स्थाई निवासी 5 साल के लिए अप्लाई  कर सकते हैं।

 

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