Q&A on National Flag:भारतीय ध्वज को लेकर अक्सर लोगों में एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लेकर कई सारे प्रश्न उठते हैं एवं आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। जिसे आपको पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता होगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
Source: safalta
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1. क्या राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग प्रदर्शन और फहराने के लिए विशेष प्रकार का निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है?
उत्तर- हां फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया 2002 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971।
2. भारत का ध्वज संहिता क्या है ?
उत्तर- भारत का ध्वज संहिता भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के फहराने, प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष प्रकार का कानून परंपरा प्रथा और निर्देश को एक साथ लाती है। यह प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन और फहराने को नियंत्रित करता है और यह कोड 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था।
3. राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए?
उत्तर- भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक 30 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया गया था और पॉलिएस्टर, मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई थी । अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने और रेशम या उन, मशीन से बने, कपास, खादी की कपड़ों से भी निर्मित किया जा सकेगा।
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4. राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या होना चाहिए ?
उत्तर- भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ के अनुसार 1.3 और 1.4 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। चाहे राष्ट्रीय ध्वज किसी भी साइज का हो लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।
5. क्या राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहरा सकते हैं?
उत्तर- भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार प्राइवेट पब्लिक और एजुकेशन ऑर्गनाइजेशन का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहरा सकता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित हर घर अभियान के तहत इस साल 2022 में 15 अगस्त के अवसर सभी नागरिकों को यह निर्देशित किया गया है कि वह अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं।
6.राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का समय क्या है?
उत्तर- भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार 20 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा किया गया था और भारत के ध्वज संहिता के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड 9 को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जहां पर झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
7. अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर- जब भी कोई भी मनुष्य राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन कर रहा हो, उस समय उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज को रखा जाना चाहिए। अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
8. राष्ट्रीय ध्वज के गलत प्रदर्शन से बचने के लिए लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर- राष्ट्रीय ध्वज को उल्टी तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, मतलब भगवा या नारंगी रंग को नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, फटे या क्षतिग्रस्त दूसरे राष्ट्र के ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सलामी में नहीं झूकाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य उसके साथ या उसके ऊपर या कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरीके से प्रदर्शित या बंधन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसका नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी भी वक्ता की मंच को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उस वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार के पोषक, नेपकिन, रुमाल बनाने के उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे नहीं पहना जाना चाहिए, और ना ही इसे कड़ाई आभूषण , ड्रेस मटेरियल बनाना चाहिए।
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9. क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करने के लिए किसी प्रकार का दंड नियम है?
उत्तर- हां राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए नियम तय किया गया है इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 2 की व्याख्या 4 के अनुसार निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए-
निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पर्दे, चादर के रूप में नहीं किया जाएगा।
पोशाक या वर्दी के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज पर कोई शिलालेख नहीं होना चाहिए ना ही इसका उपयोग किसी प्रकार के वस्तु को लपेटने के लिए किया जाना चाहिए।
10. सार्वजनिक भवनों में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है?
उत्तर-ऐसी विशेष दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा हो तब राष्ट्रीय ध्वज को एक दीवार पर सपाट और क्षैतिज रुप से प्रदर्शित किया जाता है, तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होगा और जब लंबवत प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में दाईं ओर होगा अर्थात यह किसी व्यक्ति के बाईं ओर होना चाहिए। इसका सम्मान जब तिरंगा बालकनी भवन के सामने से एक पूर्ण रूप से प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है तो भगवा बैंड कर्मचारियों के सबसे दूर के छोर पर होगा।
11. क्या राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाना चाहिए ?
उत्तर- भारत सरकार द्वारा निर्देशित अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ नहीं फहराया जाना चाहिए।
12. क्या कोई भी व्यक्ति अपने कार, वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकते हैं?
उत्तर-भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेष अधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही है जिसमें
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष
राज्यपाल और उपराज्यपाल
भारतीय मिशनों/ पदों के प्रमुख
कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री और संघ के मंत्री
किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
राज्यसभा के उपाध्यक्ष
राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष
राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष
विधानसभाओं के उपाध्यक्ष
भारत के मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के जज
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
इन्हीं लोगों को ही बस अपने कार में या वाहनों में झंडा लगाने का अनुमति है
13. अन्य राष्ट्रों के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कैसे प्रदर्शित करना चाहिए ?
उत्तर-भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 3.32 के मुताबिक जब राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाएं ओर रखा जाता है। अन्य राष्ट्रों के झंडे राष्ट्रों के नाम के अंग्रेजी एडिशन के अनुसार क्रम में रखा जाएगा। यदि झंडे को एक बंद घेरे में फहराया जाता है तो पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और उसके बाद दूसरे राष्ट्र के झंडे को फहराया जाता है। जब तिरंगे को दीवार के सामने क्रॉस किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज दाएं और होगा और उसके कर्मचारी ध्वज दूसरे ध्वज के कर्मचारियों के सामने होंगे। जब राष्ट्रीय ध्वज अन्य राष्ट्रों के झंडों के साथ आ जाता है तो मस्तूल समान आकार का होना चाहिए।
14. राष्ट्रीय ध्वज का निपटान कैसा किया जाना चाहिए?
उत्तर-भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जलाकर या किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अगर झंडा फटा हुआ हो तो आम जनता को ध्यान में रखते हुए इनका त्याग कर देना चाहिए।
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