प्रत्यर्पण का क्या अभिप्राय है

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Abhishek Mishra

2 years ago

प्रत्यर्पण एक राष्‍ट्र की ओर से दूसरे राष्‍ट्र को उन अपराधों के लिए निपटने के लिए वांछित है जिनमें उन अपराधों के लिए वे दूसरे राज्य की अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए हैं।

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