भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं
मूल अधिकारों की संख्या 6 और मूल कर्तव्य की संख्या 11है।
मूल अधिकारों की संख्या 6 और मूल कर्तव्य की संख्या 11है।
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संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।