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Gagan Mishra

Ssc & Railways
General Awareness
2 years ago

अनुच्छेद 20 हो क्या

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Abhishek Mishra

2 years ago

अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार " किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय 'प्रवृत्त विधि' का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी, वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।

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