राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
राज्य सभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे – 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। राज्य सभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि, इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को छ: वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव भी करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में उप-सभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठतम मंत्री, जो राज्य सभा का सदस्य होता है, को प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है।