भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। आवास: उपराष्ट्रपति का घर, नई दिल्ली, दिल्ली, भ... शैली: माननीय (औपचारिक); श्री उपराष्ट्रपति (अन... नियुक्तिकर्ता: भारत का निर्वाचक मंडल गठनीय साधन: भारत का संविधान