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Ashu Singh

Teaching Exams
Social Science
2 years ago

वर्ष 1978 में वे संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण धारण एवं निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया?

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Sundaram Singh

2 years ago

भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। वर्ष 1977 में, 44 वें संशोधन ने संपत्ति के अधि ग्रहण, धारण और निपान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। हालांकि, संविधान के एक अन्य भाग में, अनुच्छेद ३०० (ए) को यह पुष्टि करने के लिए डाला गया था कि कोई भी व्यक्ति कानून | के अधिकार से अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं रहेगा। परिणाम यह है कि मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को अब वैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

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