लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या ५५२ तक हो सकती है, जिसमें से ५३० सदस्य विभिन्न राज्यों का और २० सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 है ।
552
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