Source: Safalta
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इस लेख के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में
1.नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ ACT 1988 ये दोनों वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा संचालित किया जाता है।
2.नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसका नियंत्रण गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3.इनमें से दो अधिनियमों के DOR के प्रशासन को MHA में ट्रांसफर करने पर गृहमंत्रालय चर्चा कर रही है।
4.NDPS एक्ट में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) एक Major law enforcement and intelligence organizations है जिसे देश में इललीगल दवाओं के प्रयोग और तस्करी को रोकने का काम करता है।
Monthly Current Affairs May 2022 Hindi
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985, या NDPS) ACT के मुताबिक, किसी व्यक्ति को किसी भी नारकोटिक दवाओं या साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट के प्रडक्शन, मेकिंग, खेती या पैदावार, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, कंस्युमिंग या रखने की अनुमति नहीं देता है।
नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक प्रोडक्ट के इलीगल बिजनेस के रोकथाम के लिए, 1988 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PITNDPS) एक्ट में इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की रोकथाम के लिए कारावास की इजाजत देता है।
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