Government to transfer NDPS : नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने का विचार कर रही है

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Sat, 25 Jun 2022 10:29 PM IST

Highlights

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसका नियंत्रण गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इनमें से दो अधिनियमों के DOR के प्रशासन को MHA में ट्रांसफर करने पर गृहमंत्रालय चर्चा कर रही है।

Government to transfer NDPS : गृहमंत्रालय नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम एक्ट, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है, केंद्र यह चाहती है कि सभी नशीले पदार्थों से जुड़ें केस के लिए एक विशेष और अलग विभाग होना चाहिए, क्योकि ये नशीले पदार्थ से जुड़े मामले देश के लिए एक महत्वपुर्ण विषय है, क्योंकी यह देश में एकतरफ कर के माध्यम से देश की आय में सहयोग करती है तो दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक है। इन्ही बातों को ध्यान में रखाते हुए केंद्र इसे गृहमंत्रालय में ट्रांसफर करने के बारे में सोच रही है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta


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इस लेख के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में

 
1.नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ ACT 1988 ये दोनों वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा  संचालित किया जाता है।
2.नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसका नियंत्रण गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3.इनमें से दो अधिनियमों के DOR के प्रशासन को MHA में ट्रांसफर करने पर गृहमंत्रालय चर्चा कर रही है।
4.NDPS एक्ट में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) एक Major law enforcement and intelligence organizations  है जिसे देश में इललीगल दवाओं के प्रयोग और तस्करी को रोकने  का काम करता है।
Monthly Current Affairs May 2022 Hindi
 

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985

 
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985, या NDPS) ACT के मुताबिक, किसी व्यक्ति को किसी भी नारकोटिक दवाओं या साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट के प्रडक्शन, मेकिंग, खेती या पैदावार, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, कंस्युमिंग या रखने की अनुमति नहीं देता है।
नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक प्रोडक्ट के इलीगल बिजनेस के रोकथाम के लिए, 1988 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PITNDPS) एक्ट में इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की रोकथाम के लिए कारावास की इजाजत देता है।

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