National Law Day,राष्ट्रीय विधि दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, जाने विस्तार से

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Fri, 25 Nov 2022 06:19 PM IST

Highlights

 26 नवंबर 1949 के बाद करीब 30 सालों के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित की किया था

National Law Day : हर साल भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान स्वीकारा गया था, जिसके बाद से 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले भारत के प्रख्याता  विधिवेत्ता, डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के प्रयासों एवं सुप्रीम कोर्ट बार एशोशिएशन द्वारा साल 1979 में शुरू हुई थी, जिसके बाद से इस दिन को  भारतीय संविधान के नाम से  जाने जाने लगा।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application

Source: safalta


 

 राष्ट्रीय कानून दिवस का इतिहास क्या है 


 26 नवंबर 1949 के बाद करीब 30 सालों के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित की किया था, तब से लेकर हर साल पूरे देश में तब से लेकर अब तक हर साल 26 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, देश में विधिक बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं विचारधारा को फैलाने के लिए इस दिन को विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। यह दिन संविधान बनाने वाली संविधान सबा के 207 सदस्यों के अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए और देश में विधि एवं कानून के महत्त्व को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize

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 राष्ट्रीय कानून दिवस का उद्देश्य क्या है 


भारत के उच्चतम न्यायालय के बार एशोशिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक भारत का उच्चतम न्यायालय  मानव अधिकारों एवं समाज में शांति को बनाए रखने में, संविधान की रक्षा करना है। हमेशा समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों में अपनी सहभागिता निभाना, समाज के मूल कर्तव्य को आगे बढ़ाने में सहभागी होना और उनके उद्देश्यों को एक नई गति प्रदान करना है। यह विधि के नियमों को स्थापित करने के साथ साथ लोकतंत्र के रक्षक भी होते हैं और मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इस संदर्भ में बहुत सी जानकारियां हैं, साथ ही विधि के उद्देश्य एवं लक्ष्य को इसमें परिभाषित किया गया है।  GK Capsule Free pdf - Download here
 

 राष्ट्रीय कानून दिवस के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु 


भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों द्वारा निर्धारित किया गया था जो कि भारत में आपराधिक कानून का आधार है।
साल 1973 में निर्धारित दंड प्रक्रिया संहिता, अपराधिक कानून की प्रत्येक पहलुओं को अपने तरीके से कंट्रोल करता है और गाइडलाइन प्रोवाइड करता है।
भारतीय कंपनी कानून वर्तमान में अद्यतन हो गया है इसका नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 रखा गया है।
भारतीय संविधान के दौरान इसमें आयरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस के कानूनों को ऐड किया गया है।  
भारतीय कानून संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों एवं वातावरण संबंधी गाइडलाइन के अनुरूप है, जिसमें कुछ इंटरनेशनल कानून जैसे बौद्धिक अधिकारों भारत में लागू किया गया है।


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