Pradhan Mantri Awas Yojana: जानिए क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Thu, 10 Feb 2022 04:45 PM IST

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के केंद्र  सरकार द्वारा शुरू की गयी एक प्रमुख समाज कल्याण योजना है. इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गयी थी.  इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करके यह सुनिश्चित करना कि देश के हर नागरिक का अपना एक पक्का मकान हो. सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ती करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया. यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोग घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं. बैंक उस लोन पर अधिकतम 9% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है. इस लोन के ब्याज दर पर सरकार अधिकतम 6.5% तक सब्सिडी देती है जिससे कि लोन लेने वाले को मात्र बची हुयी ब्याज दर यानि कि 2.5% हीं इंटरेस्ट चुकाना होता है. इससे इस योजना के आवेदक को 2 लाख 67 हज़ार तक का फायदा हो सकता है.

साझा लागत - 
इस योजना की कुल लागत का बँटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की गयी है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता – (Pradhan Mantri Awas Yojana)
1) आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच हो
2) इनकम सर्टिफिकेट (EWS, LIG, MIG)
3) पहले से पक्का मकान ना हो
4) पहले से सरकारी योजना में आवास ना हो
5) आवेदक के पास आधार कार्ड हो
6) परिवार में महिला मुखिया हो
 
  EWS/LIG MIG - I MIG - II
पारिवारिक आय EWS –
Rs 0 से Rs 3,00,000
LIG –
Rs 3,00,001 से Rs 6,00,000
Rs. 6,00,001 से
Rs. 12,00,000
Rs. 12,00,001 से
Rs. 18,00,000
कार्पेट एरिया (sq. m.) 30 sqm/60 sqm 160 200
अधिकतम लोन जिसपर सब्सिडी की गणना की जाएगी Rs. 6,00,000 Rs. 9,00,000 Rs. 12,00,000
ब्याज दर सब्सिडी (%) 6.50 4.00 3.00
अधिकतम सब्सिडी (Rs) 2.67 लाख 2.35 लाख 2.30 लाख
महिला स्वामित्व अनिवार्य अनिवार्य नहीं है अनिवार्य नहीं है
 
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लाभार्थी –

इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाएं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं.

लाभार्थियों का चयन –

लाभार्थियों का सत्यापन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा. ये तीन चरण हैं -  
1) 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)
2) ग्राम सभा
3) जियो टैगिंग

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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस –

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए दो विकल्प हैं –
1) अगर आय Rs. 50,000 प्रति माह से कम है तो ऑनलाइन PMAY की वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए यूआरएल है pmaymis.gov.in
2) अगर आय Rs. 50,000 प्रति माह से अधिक है तो जिस बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं, उस बैंक जा कर सीधे अप्लाई कर सकते हैं.
इसके अलावा दूसरा तरीका है अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर इस योजना के लिए अप्लाई करवाना. इसके लिए Rs. 25 की फीस जमा करनी होती है. 

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