Hijab Row: 'हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं' हिजाब विवाद पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Tue, 15 Mar 2022 02:51 PM IST

Source: Safalta

मंगलवार 15 मार्च की सुबह कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 'हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक परंपरा' नहीं है और धार्मिक परंपरा एंव निर्देशों को शैक्षणिक संस्थाओं से अलग रखना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने हिजाब मामले पर फैसला सुनाया है। कर्नाटका राज्य सरकार ने कर्नाटका में हिजाब को किसी भी शैक्षणिक संस्था में पहन कर जाने को लेकर बैन लगाया था जिसके बाद कर्नाटक की पांच लड़कियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस विवाद के कारण कर्नाटका के एक स्कूल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। कर्नाटका हाई कोर्ट की lतीन जजों की बेंच ने राज्य सरकार के हिजाब को लेकर बेन को रद्द करने से इनकार करते हुए यह दलील दी कि "हमारा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।'

क्या आप जानते हैं हिजाब के इतिहास के बारे में

सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री ई बुक- Download Now
Polity E Book For All Exams Hindi Edition- Download Now

हिजाब विवाद की टाइमलाइन

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया जब जनवरी में तटीय जिलों उडुपी और मंगलुरु के सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर जाने से रोक दिया गया था। जिसके बाद से ही कर्नाटका में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ने लगा जहां एक तरफ वह लोग थे जो हिजाब को पहनने के अधिकार का समर्थन करने वाले थे और दूसरी तरफ वह लोग जो हिजाब के खिलाफ थे। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने एक विवादित फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब को पहनकर जाने के ऊपर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद शिवमोग्गा जिले और अन्य जिलों में कई झड़पे देखने को मिली जिसके बाद यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। उस वक्त कर्नाटक में हिजाब विवाद को बढ़ता देख सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया था। 

हिजाब का समर्थन करने वाली 5 मुस्लिम महिलाओं ने कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका डाली थी जिसके तहत आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चलिए जानते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनेताओं ने क्या-क्या प्रतिक्रियाएं दी है।