जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है ?
कतिपय आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन—(1) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के पदों में मृत्यु, पद- पाग या हटाए जाने के कारण या अन्यथा रिक्ति होने की दशा में, भारत का मुख्य न्यायाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में, भारत के उच्चतम न्यायालय का उपलभ्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जब तक राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को ...