वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है?
भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे | संविधान की मूल कॉपी को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओ में हस्तलिखित है | संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान बनने के बाद संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हांथो से लिखा था | संविधान जब बन कर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी | भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है | संविधान के अंग्रेजी संस्करण में 146385 शब्दों का प्रयोग है | जबकि शब्दों के लिखित आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है | जिसमे 4543 शब्दों का प्रयोग है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है जब से संविधान बना है उसके बाद से समय के साथ आवश्यकता अनुसार कई बार संशोधन किये गए है। भारत के वर्तमान संविधान में कुल 470 अनुच्छेद , 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। नौवीं अनुसूची: इसको प्रथम संविधान संसोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची: इसको 52वें संविधान संसोधन 1985 में जोड़ी गई है, इसमें दल बदल से सम्बन्धित प्रावधाओं का उल्लेख है। ग्यारहवीं अनुसूची: इसको 73वें संविधान संसोधन 1993 में जोड़ी गई। बारहवीं अनुसूची: इसको 74वें संविधान संसोधन 1993 में जोड़ी गई।
भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे | संविधान की मूल कॉपी को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओ में हस्तलिखित है | संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान बनने के बाद संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हांथो से लिखा था | संविधान जब बन कर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी | भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है | संविधान के अंग्रेजी संस्करण में 146385 शब्दों का प्रयोग है | जबकि शब्दों के लिखित आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है | जिसमे 4543 शब्दों का प्रयोग है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है जब से संविधान बना है उसके बाद से समय के साथ आवश्यकता अनुसार कई बार संशोधन किये गए है। भारत के वर्तमान संविधान में कुल 470 अनुच्छेद , 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। नौवीं अनुसूची: इसको प्रथम संविधान संसोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची: इसको 52वें संविधान संसोधन 1985 में जोड़ी गई है, इसमें दल बदल से सम्बन्धित प्रावधाओं का उल्लेख है। ग्यारहवीं अनुसूची: इसको 73वें संविधान संसोधन 1993 में जोड़ी गई। बारहवीं अनुसूची: इसको 74वें संविधान संसोधन 1993 में जोड़ी गई।