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Dileep Vishwakarma

2 years ago

लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोकसभा के अध्यक्षस या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वरा अपना पद त्याग सकेगा।

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