COPRA kya hai
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA), 1986 में अस्तित्व में आया और लागू किया गया, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या निर्दिष्ट अनुचित प्रथाओं से रोकने के लिए उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है। यह सुरक्षा करता है और प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अपर्याप्तता और खामियों के खिलाफ बोलने का अवसर देता है। ख) उपभोक्ताओं को पदार्थ की गुणवत्ता, मात्र, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के प्रति संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा। (ग) प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (घ) उचित फोरम पर उपभोक्ताओं के हितों का सरंक्षण।