उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है ?
1-यदि राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ जाती है और अन्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है । सरकार के अनुच्छेद 356के अनुसार यदि राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपनी कार्य कारी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहतीं है । राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और अन्य दलों के नेता मिलकर सरकार नहीं बना पाते हैं तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते है ।