16. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल या मौलिक कर्तव्य में यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता-पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें इस तरह से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या अब 11 हो गया है।