किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी ?

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Sundaram Singh

2 years ago

भारत के संविधान के इकसठवें संशोधन , जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है।

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