अनुच्छेद 37 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तन के योग्य हैं।

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