अनुच्छेद 49 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित किये गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।

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