अनुच्छेद 102 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

Anuched 102(2) कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत इस प्रकार अयोग्य है।

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