अनुच्छेद 103 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

अनुच्छेद 103 (क) में उपबंध है कि किसी सदस्य के अनर्ह होने के विषय पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। आयोग की राय के अनुसार ही निर्णय देगा। लिए जब तक बैठता है या मतदान करता है, 500 रुपया प्रतिदिन दण्ड का भागी होगा।

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