अनुच्छेद 382 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

2 years ago

भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अनुसार, जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मॄत्यु, या उसे क्षति या उसका अवरोध कारित करने की, या मॄत्यु, क्षति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा

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