अनुच्छेद 323 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

2 years ago

अनुच्छेद 323 के अनुसार, JSPSC का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार होता है, जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो।

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