राज्य सभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे – 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।
संसद टीवी में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार सूरज मोहन झा बताते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15 फीसदी तक हो सकती है. उसी तरह राज्य की स्थिति में भी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी के बराबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं.
राज्य सभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे – 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।