अनुच्छेद 56 क्या है?

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

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Dileep Vishwakarma

3 years ago

अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

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Geeta Pandey

3 years ago

अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

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