अनुच्छेद 56 क्या है?
अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।