संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है
सही उत्तर राज्य के राज्यपाल है। Key Points धन विधेयक को राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधान सभा में पेश किया जा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है , तो विधान सभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है कि यह एक धन विधेयक है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे लोकसभा में उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए-धन विधेयक और वित्त विधेयक।