अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है
अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी
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महान्यायवादी ( राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति)
संविधान के अनुच्छेद-76(1) के अनुसार राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ... संविधान में महान्यायवादी की पद-सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है