अनुच्छेद कितने और कोन-कोन से होते है
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मौलिक अधिकार भारत के संविधान (Constitution of India in Hindi) का एक हिस्सा या अनुभाग है। यह खंड लोगों को अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को भारत के लोगों का मूल अधिकार माना जाता है। ये धर्म, जाति, लिंग या पंथ के बावजूद होते हैं। भारत में, 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। उसमे समाविष्ट हैं – समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के खिलाफ अधिकार – अनुच्छेद 23 से 24 धर्म का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28
भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है, जिसे की संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 से आमजन के लिए प्रभावी किया गया था। इसी कारण 26 नवम्बर के दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद (Paragraphs), तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हे 25 भागों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है।