उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है ?
संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंध के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन से दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।