मुख्यमंत्री का निर्वाचन कौन करता है
विधान सभा के चुनावों में राज्य में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता का चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया जाता है है । मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव में किसी एक ही दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाये और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत प्राप्त न करने की स्थिति में या मुख्यमंत्री की बर्ख़ास्तगी की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे नियत समय के अन्दर विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है।