किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है ?
राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद-153 के तहत् की जाती है। संविधान के अनुच्छेद-153 से 162 तक में राज्यपाल के कार्य एवं अधिकार का वर्णन है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। वह राज्य की कार्यपालिका का भी प्रधान होता है। वह मंत्रिपरिषद् के परामर्श से कार्य करता है। यद्यपि उन्हें अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत में सामान्यतः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन 1956 ई. में संविधान के अनुच्छेद-153 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है।..