भारत में मतदान करने की आयु क्या है
भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 है। इससे पहले मतदाता पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। संविधान के 61 वें संशोधन अधिनियम, 1988 के तहत 1989 के 21 वें अधिनियम का अध्ययन करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1950 को संशोधित करके मतदाता पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किया गया है। इसे 28/03/1989 से लागू किया गया है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदान किया गया है। यह बताता है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।