पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१
इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15,19,85,87,174,176,314,342,374,376 में संशोधन किये गए तथा दो नये अनुच्छेद 31क तथा 31ख जोड़े गये और नौंवी अनुसूची को भी सविंधान में जोड़ा गया।
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