भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है -
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं (विधान सभाओं) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। शैली: राष्ट्रपति महोदय; (भारत में); His Excellency; ... आवास: राष्ट्रपति भवन उपाधिकारी: भारत के उपराष्ट्रपति गठन: भारत का संविधान; २६ जनवरी १९५०
अनुच्छेद 55