संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?
संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के लिए 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनके अतिरिक्त दो सदस्य आंग्ल-भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीति किए जा सकते हैं, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। चूँकि संविधान जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन का निर्धारण करता है, इसलिये वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 545 है।