भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया - A.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता B.संवैधानिक उपचार C.सम्पत्ति D.धर्म की स्वतंत्रता
सही उत्तर संपत्ति का अधिकार है। 1978 में, संविधान (44 वां) संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 में प्रत्येक नागरिक को दी गई संपत्ति के अधिकार को निरस्त करते हुए तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया था।