घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है?
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ( The Protection Of Women From Domestic Violence Act, 2005) की धारा 12 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को अधिकार प्रदान करती है। जैसा कि अब तक यह बताया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक सिविल उपचार है लेकिन इसकी प्रक्रिया के संबंध में आवेदन मजिस्ट्रेट को करना होता है। मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामलों से संबंधित है। धारा 12 इस अधिनियम की आधारभूत धारा है जिसके लिए ही इस अधिनियम को गढ़ा गया है। यहां व्यथित महिला और उसके अलावा अन्य लोग मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं तथा अपनी पीड़ा बता सकते हैं। इस आलेख के अंतर्गत धारा 12 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जा रही है।