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Adarsh Singh

SSC & Railways
General Awareness
2 years ago

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस रेसनेक्ट में निम्नलिखित का उत्तर दें (ख) निवारक निरोध से क्या अभिप्राय है? इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 

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Vivek Singh

2 years ago

प्रिवेंटिव डिटेंशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद है यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हित या प्रशासन के रखरखाव के खिलाफ कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है तो उसे बिना मुकदमे के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। संबंधित संदिग्ध व्यक्ति के पास भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ अधिकार भी हैं जो बताते हैं कि नजरबंदी की अवधि केवल एक सलाहकार बोर्ड द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। दूसरा अधिकार यह है कि निवारक हिरासत में रखा गया व्यक्ति पूरी तरह से आरोपी नहीं है। अंतिम अधिकार यह है कि निरोध निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार है।

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