अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस रेसनेक्ट में निम्नलिखित का उत्तर दें (ख) निवारक निरोध से क्या अभिप्राय है? इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख कीजिए।
प्रिवेंटिव डिटेंशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद है यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हित या प्रशासन के रखरखाव के खिलाफ कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है तो उसे बिना मुकदमे के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। संबंधित संदिग्ध व्यक्ति के पास भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ अधिकार भी हैं जो बताते हैं कि नजरबंदी की अवधि केवल एक सलाहकार बोर्ड द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। दूसरा अधिकार यह है कि निवारक हिरासत में रखा गया व्यक्ति पूरी तरह से आरोपी नहीं है। अंतिम अधिकार यह है कि निरोध निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार है।