भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है?
अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।