शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया हैं कि कक्षा एक से पांच तक यदि प्रवेश दिया गया विद्यार्थीयो की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा
0-30 बच्चों तक 01 अध्यापक, 30-59 तक 02 अध्यापक, 61-90 तक 03 अध्यापक, 91-120 तक 04 अध्यापक, 121 से 200 तक 05 अध्यापक, 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर 1:40 अनुपात पर शिक्षक रखें जायेगें।