सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है?
संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है।किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 (दो-तिहाई ) बहुमत से पारित होना चाहिए।
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