लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो 545 है, इसमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं लाया जा सकता?
मौजूदा व्यवस्था के तहत अब नया परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद ही संभव है। सीटों की संख्या न बढ़ाने का निर्णय लेने के पीछे जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को प्रभावित नहीं होने देना और राज्यों के प्रतिनिधित्व के बीच मौजूदा संतुलन कायम रखना था। यदि तब पूर्व की परंपरा को जारी रखते हुए जनसंख्या को लोकसभा सीटों का आधार बनाया जाता तो उन उत्तरी राज्यों की सीटों में भारी इजाफा हो जाता जहां जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम असफल रहा