चेक का रेखांकन किस एक्ट में लिखा हुआ है ?
भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 6 के अनुसार – ”चैक एक ऐसा विनिमय-विपत्र है जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर आहरित किया जाता है और जो माँग पर देय होने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से देय घोषित नहीं होता है ।” इंग्लैण्ड के ‘Bill of Exchange Act’ की धारा 73 के अनुसार – ”चैक बैंकर पर लिखा हुआ माँग पर देय विनिमय-विपत्र होता है ।”