प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
Election of Prime Minister in India
- अनुच्छेद - 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है।
- मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार का भी अध्यक्ष होता है।
वह संसद में अपनी पार्टी का नेता तथा लोकसभा का नेता होता है।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 (1)।
- भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार बहुतमत प्राप्त दल के नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है।
- प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
- प्रधानमंत्री पद के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति लोकसभा का ही सदस्य हो।
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प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार
- अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है।
- वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आबंटन करता है तथा किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरित कर सकता है।
- मंत्रीमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
अनुच्छेद -78 के अनुसार प्रधानमंत्री का वह कर्तव्य हैं कि वह संघ के कार्य कलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों की