भारत के द्वितीय सदन विधान सभा तथा विधान परिषद के बारे में जाने Know about Legislative Assembly and Legislative Council

Safalta Experts Published by: Blog Safalta Updated Fri, 27 Aug 2021 06:35 PM IST

Source: gyanuday

राज्य विधान मंडल

[भाग 6, अनुच्छेद (168- 212)]
 
अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा, जो राज्यपाल और विधानसभा तथा विधानपरिषद नामक एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा।
 

विधान परिषद

  • संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है।
  • विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
  • वर्तमान में केवल साथ राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू -कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल नाडु एवं आंध्र प्रदेश) में विधान परिषदें विद्यमान है।
 

विधान सभा

  1. राज्य विधान मंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है।
  2. विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक सदस्य काम से काम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें।
  3. किसी भी विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। गोवा (40 सदस्य), मिजोरम (40 सदस्य) तथा सिक्किम (32 सदस्य) इसके अपवाद है।
  4. विधान सभा सदन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
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विधान सभा का कार्यकाल

  • मूल संविधान में विधान सभा का कार्यकाल छः वर्ष था।
  • 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया।
  • राज्यपाल द्वारा एवं राष्ट्रपति द्वारा शासन लागू होने के दौरान इसे पांच वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
    उदाहरणार्थ 1965 में केरल विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पूर्व ही कर दिया गया था जिसे केरल उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था।
  • विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है।
  • विधान सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होनी चाहिए एवं इन बैठकों के मध्य का अंतराल छः माह से अधिक नहीं होना चाहिए।